खामेनेई की तस्वीरों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

यूपी पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इंकार

प्रयागराज, 10 जुलाई 2026 । ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया अपने निर्धारित कानूनी दायरे में जारी रह सकती है और इस चरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने विचार किया। उन्होंने पाया कि याचिका में पुलिस की दखल के बारे में सामान्य और अस्पष्ट बातें कही गई हैं। बेंच ने कहा कि ऐसी बातों के आधार पर जनहित याचिका पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

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